रांची, अक्टूबर 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के एमडी, जीएम सहित अन्य रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को छह नवंबर तक नियुक्ति की प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जल्द ही नियुक्ति कर ली जाएगी। विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं इस संबंध में राजेश कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि बिजली बोर्ड में प्रबंधन के उच्च पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारी या आईएएस की नियुक्ति की गई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार, इन पदों पर सक्षम एव...