नई दिल्ली, जून 27 -- क्या आपको पता है कि जेब में ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर भी चालान से बचा जा सकता है। दरअसल, डिजिटल इंडिया पहले के चलते भारत सरकार ने ड्राइविंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को भी पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब गाड़ी चलाते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या बीमा की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप डिजिलॉकर (DigiLocker) या एम-परिवहन (mParivahan) ऐप में स्टोर किए गए डॉक्युमेंट्स को दिखाकर भी कानूनी रूप से सही साबित हो सकते हैं और चालान से बच सकते हैं।क्या कहते हैं ट्रैफिक नियम? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने साफ किया है कि डिजिलॉकर या mParivahan ऐप में मौजूद डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बराबर वैलिडिटी मिली है। यानी अगर कोई ट्रैफिक पुलिस...