छपरा, सितम्बर 20 -- तीन माह के अंदर छात्र को जुर्माना भुगतान करने का आदेश स्थायी लोक अदालत का निर्णय परीक्षा में शामिल होने के बाद भी परीक्षार्थी को अनुपस्थित करार दिया गया था छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेश कुमार मालवीय और पीठ सदस्य मुस्तरी खातून ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पर एक लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। आवेदक लक्ष्मी सहनी को तीन माह के अंदर एक लाख रुपये जुर्माना देने का लोक अदालत ने आदेश दिया है। मालूम हो कि आवेदक लक्ष्मी साहनी सुधा देवी डिग्री महाविद्यालय ताजपुर में इतिहास प्रतिष्ठा की छात्रा थी। उसने वर्ष 2014 में प्रथम खंड की परीक्षा दी थी। इसमें 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का अंग्रेजी का पेपर भी था। विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी के पेपर में उसे अनुपस्थित कर दिया गया। इसके कारण उसका रि...