नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- JP Cement share: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबे समूह जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की सब्सिडयरी कंपनी भिलाई जेपी सीमेंट के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। एनसीएलटी ने कंपनी पर 45 करोड़ रुपये की चूक के लिए दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। एनसीएलटी की कटक पीठ का यह निर्देश कंपनी के परिचालन ऋणदाता सिद्धगिरि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका स्वीकार किए जाने के बाद आया है। सिद्धगिरि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर भिलाई जेपी सीमेंट को कोयले की आपूर्ति के एवज में 45 करोड़ रुपये बकाया थे। एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) भी नियुक्त किया जिसने कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्राव...