ग्रेटर नोएडा, जून 6 -- जेपी एसोसिएट्स मामले में वर्षों से फंसे 13 सबलेसी (बिल्डर के आवंटी) अपने भूखंडों की रजिस्ट्री यमुना प्राधिकरण से करा सकेंगे। ऐसे में फ्लैट तैयार होने के बाद 9 हजार से अधिक खरीदारों के लिए भी रजिस्ट्री की राह आसान हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 मार्च को जेपी एसोसिएट्स को एसडीजेड के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया था। यह भूमि वर्ष 2009-10 में जेएएल की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए विशेष विकास क्षेत्र (एसडीजेड) योजना के तहत आवंटित हुई थी। साथ ही, इस आदेश में कोर्ट ने बिल्डर के सबलेसी के अधिकारों को सुरक्षित रखा था, जिन्होंने बिल्डर से ग्रुप हाउसिंग और प्लॉट योजना चलाने के लिए जमीन खरीदी थी। यदि ये सबलीज रद्द हो जातीं तो इन डेवलपर्स की जमीन भी खतरे में पड़ ...