नई दिल्ली, फरवरी 20 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ की नियमित व अंतरिम जमानत याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)को नोटिस जारी किया है। वह धनशोधन मामले में नियमित व अंतरिम जमानत दोनों मांग रहे हैं। पटियाला हाउस अदालत ने 16 फरवरी को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गौड़ ने अपनी अंतरिम जमानत खत्म होने के एक दिन बाद जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गौड़ को उनकी मां की सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभारी ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 27 अप्रैल को अगली सुनवाई पीठ ने नियमित जमानत पर सुनवाई को 27 अप्रैल को तय की है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौड़ ने धनशोधन मामले में निय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.