रांची, जनवरी 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सीमित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में केवल झारखंड सरकार के ग्रुप ख के कर्मचारियों को ही शामिल होने का अवसर दिए जाने के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली-2015 के प्रावधान को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह का एक याचिका पहले भी दायर की गयी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस कारण यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी अमित कुमार ने याचिका दायर कर झारखंड सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2015 को चुनौती दी थी। प्रार्थी का कहना था कि नियमावली में ग्रुप ख के कर्मचारियों को ही परीक्षा में शामिल होने का अवसर देना भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने अपने फैसले में झारखंड हाईकोर्ट ...
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