रांची, अक्टूबर 7 -- हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब, 11 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई अंतिम चयनित उम्मीदवार और प्रार्थी के अंक का तुलनात्मक ब्योरा भी मांगा रांची। विशेष संवाददाता झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि किन परिस्थितियों में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अदालत ने आयोग से अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के अंक और प्रार्थी के प्राप्तांक का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर के लिए निर्धारित की है। यह याचिका आरसी तपस्विनी ने द...
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