रांची, सितम्बर 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के चार पदों पर अगले आदेश तक नियुक्ति नहीं कर इन पदों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने फैजान रजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया। प्रार्थी ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणाम को चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और खेल मंत्रायल को भी प्रतिवादी बनाया है। जेपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए आवदेन फरवरी 2024 में लिए थे। डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी थी। भर्ती में उम्मीदवारों को उम्र में सात साल की छूट दी गई थी। रिक्त पदों पर 155...
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