रांची, मार्च 3 -- रांची, संवाददाता। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड सुर्दशन मुर्मू और स्मृता कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी। वहीं, रांची के एसी राम नारायण सिंह, एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक समेत 11 आरोपियों द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें से पांच आरोपियों राजेश्वर नाथ आलोक, पूनम कच्छप, अनिल कुमार यादव, डॉ. समृता कुमारी, डॉ. सिकरादास तिर्की की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत आदेश 5, 11 और 12 मार्च को सुनाएगी। रांची के एसी राम नारायण सिंह की याचिका पर सुनवाई जारी रही। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की है। आरोपी हरेंद्र कुमार सिंह, बिरेंद्र कुमार सिंह, हरे...