रांची, जुलाई 3 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकलपीठ ने 11वीं से 13वीं संयुक्त जेपीएससी मेंस परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की आपत्तियां समयबद्ध नहीं थीं। मूल्यांकन प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं पाया गया, जो परीक्षा परिणाम को रद्द करने योग्य हो। अतः याचिका निराधार है और उसे खारिज किया जाता है। यह याचिका प्रार्थी अयूब तिर्की और राजेश कुमार की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता परीक्षा में असफल हुए हैं, इसी कारण अब वे प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उन्हें परीक्षा पद्धति से आपत्ति थी, तो उन्हें पूर्व में ही आपत्ति दर्ज करानी च...
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