रांची, फरवरी 21 -- रांची। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड आरोपी लखीराम बास्की को अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने गुरुवार को पांच आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने 17 फरवरी को याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने एक फरवरी को अग्रिम राहत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
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