रांची, अप्रैल 29 -- रांची। विशेष संवाददाता सीबीआई कोर्ट में प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपी रांची के एडीएम राजेश्वर नाथ आलोक ने सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें दस-दस हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। पूर्व में उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था। इसके बाद आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत ने इसके पूर्व अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राजेश्वर नाथ आलोक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने साल 2012 में मामले की जांच शुरू की थी। 12 साल बाद जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने ...
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