नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने मंगलवार को अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट मामले में एक अहम आदेश दिया है। सैट ने पूंजी बाजार नियामक सेबी से कहा कि वह अमेरिकी निवेश कोष जेन स्ट्रीट को दस्तावेज उपलब्ध न कराने के बारे में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दे। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जुलाई में जेन स्ट्रीट को बाजार में कथित हेराफेरी के जरिये अर्जित 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई लौटाने और पूंजी बाजार से बाहर करने का निर्देश दिया था। सेबी के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ जेन स्ट्रीट ने पिछले सप्ताह सैट में अपील की थी।सेबी के वकील ने क्या कहा? इस अपील पर पहली सुनवाई के दौरान सेबी के वकील ने कहा कि नियामक पहले ही अमेरिकी निव...