रांची, अक्टूबर 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। सरकार के जवाब पर प्रार्थी ने आपत्ति जतायी और अपना पक्ष रखने की बात कही। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को भी निर्धारित कर दी। राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि जेट परीक्षा प्रोफेसर पद के लिए आयोजित की जा रही है और प्रार्थी का विषय इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया। वहीं, प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अतुल्य श्रेष्ठ ने दलील दी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखना न केवल यूजीसी के दिशा-निर्देशों ...
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