गढ़वा, जून 16 -- श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत निर्धारित प्रावधानों के बावजूद राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति को अब तक नजरअंदाज किया जा रहा है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों और शिक्षकों द्वारा यह मांग की गई है कि झारखंड पात्रता परीक्षा में अब शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक पद को भी सम्मिलित किया जाए। उसे लेकर छात्रों ने विधायक को मांग पत्र भी सौंपा है। ज्ञात हो कि नियमावली 2012 के अनुसार ऐसे सभी मध्य विद्यालय जहां 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं वहां एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति आवश्यक मानी गई है। उसके बावजूद अब तक जेटेट की दो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं लेकिन कभी भी इस पद को इसमें शामिल...