नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ ईडी की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से उन मुद्दों पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएगा जो पूरी तरह से अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह निर्विवाद है कि ईडी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में याचिकाकर्ताओं का नाम आरोपी के रूप में नहीं है। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप उन मुद्दों पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा जो पूरी तरह से अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कुर्क की गई संपत्ति पीएमएलए की धारा 2(1)(यू)...