रांची, नवम्बर 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमशेदपुर में अवैध निर्माण हटाए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) के शपथ पत्र पर प्रार्थी को प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रार्थी को अदालत में कही गई सभी बातों को एक सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाने को कहा है। सुनवाई के दौरान जेएनएसी के अधिवक्ता ने बताया कि जेएनएसी की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जुर्माना वसूला जा रहा है। टाटा स्टील को पत्र लिखकर पूछा गया है कि बिना कंपलिशन सर्टिफिकेट के भवनों को बिजली और पानी कनेक्शन कैसे दिया गया है। इस पर अदालत ने पूछा कि टाटा स्टील...