नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। यौन उत्पीड़न के आरोप में निष्कासित जवाहर लाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) के 9 छात्रों को हाईकोर्ट ने परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। जेएनयू में बुधवार से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने जेएनयू को कहा है कि वह 28 मई तक छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। उन्हें जबरन छात्रावास खाली करने के लिए बाध्य न किया जाए। पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई को तय की है। पीठ ने आदेश में कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन उचित नहीं है। छात्रों पर अभी आरोप है। उन्हें परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। इन छात्रों को जेएनयू प्रशासन पांच मई को अलग-अलग आदेश पारित कर दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था। साथ ही इन छात्रों को छात्रावास खाली करने के आदेश द...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.