अल्मोड़ा, सितम्बर 27 -- अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय ने गांजा तस्करी के मामले में तीन युवकों को दोषी पाया, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता की अपील पर तीनों के जुर्म कबूलने और उम्र को देखते हुए न्यायाधीश ने जेल में बिताए दिनों के अलावा अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिवक्ताओं के मुताबिक मामला जनवरी 2024 का है। 29 जनवरी को सल्ट पुलिस चेकिंग पर थी। इसी दौरान झिमार तिराहे के पास गुलार की ओर से तीन युवक आते दिखाई दिए। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम पतरामपुर जसपुर ऊधमसिंह नगर निवासी 23 साल का अमन, 24 साल का गौरव कुमार और 24 साल का ही अजय कुमार बताया। तलाशी लेने पर तीनों के बैग से करीब 23 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मामला न्यायालय में पहुंचा तो तीनों न्यायाध...
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