मुजफ्फरपुर, मई 30 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। इंटर की 17 वर्षीया छात्रा के अपहरण के प्रयास व मारपीट करने के एक आरोपित के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना की राशि उनके वेतन से कटौती किए जाने का आदेश दिया गया था। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने एसएसपी को इस आदेश की प्रति भेजी थी। इसके बाद काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह विशेष कोर्ट के समक्ष 28 मई को पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए मोहलत देने की विशेष कोर्ट से प्रार्थना की। गेस पेपर खरीदने जाने के समय छात्रा के अपहरण का प्रयास : छात्रा के पिता ने पिछले वर्ष...
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