नई दिल्ली, जुलाई 13 -- नई दिल्ली, का.सं.। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड को पूर्वी दिल्ली स्थित कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से जहरीली गैसों व बदबू फैलाने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने जल बोर्ड को दस लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना न भरने के कारण अब 25 हजार रुपये अतिरिक्त दंड जमा करने का निर्देश दिया है। यह राशि एक सप्ताह में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी। राजेश कुमार डोकवाल की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि कोंडली एसटीपी से जहरीली गैसें निकलती हैं और दुर्गंध आती है। इस पर एनजीटी ने बीते वर्ष 10 जुलाई को जल बोर्ड और प्लांट संचालित करने वाली कंपनी वीए टेक वाबाग लिमिटेड पर पर्यावर...