बहराइच, मार्च 5 -- बहराइच, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट कविता निगम ने 4 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 5 वर्ष के साधारण कारावास व 7,500 के अर्थदण्ड से दण्डित कियाअर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट राकेश कुमार कश्यप ने बताया कि पयागपुर थाने के फरदां सुमेरपुर निवासी राम उजागर व उसके पिता परसौली से 28 अप्रैल 2004 को मजदूरी करके घर आ रहे थे। फरदासुमेर पुर पुलिया के पास पिता पुत्र के पहुंचने पर उसके पिता से बेगार कार्य गेहूं कटवाना व बोझ ट्राली में लदवाने को कहा। न करने पर जातिसूचक गाली देते हुए लात, मुक्का व घूसों से मारना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर मौजूद लोगों ने बचाया। थाने में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। इसके अतिरिक्त 31 मई 2004 को मजदूरी ...