नैनीताल, जून 16 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने 19 वर्षीय जूडो प्रशिक्षण खिलाड़ी की ओर से कोच पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन को नोटिस जारी कर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले के अनुसार, देहरादून निवासी एक राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बताया कि वह पिछले सात वर्षों से कोच सविता गुरंग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही थी। वर्ष 2024 में उसका चयन भोपाल में होने वाले नेशनल कैंप के लिए हुआ, लेकिन सविता गुरंग ने उसे मुरादाबाद निवासी अपने पूर्व कोच सतीश शर्मा के पास भेज दिया। आरोप है कि बीती 12 मार्च को कोच सतीश शर्मा उसे अपने ...