मुजफ्फरपुर, नवम्बर 13 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी का कोई कैंप नहीं लगेगा। इसके साथ ही समूह या चार व्यक्ति से अधिक के एक जगह पर जमा होने भी अवैध होगा। जीरोमाइल गोलंबर से अहियापुर बाजार समिति तक किसी तरह की निजी या सार्वजनिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां ही बाजार समिति की ओर जाएंगी। एसएसपी सुशील कुमार ने गुरुवार को मतगणना को लेकर 10 बिंदुओं का दिशा निर्देश जारी किया है। इसका सख्ती से पालन कराने का आदेश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन नहीं कर सक...