नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- उत्तर प्रदेश के उरई में फुफेरे जीजा का अपहरण कर आठ टुकड़ों में काट बोरी में भरकर फेंकने वाले ममेरे साले शोभराज उर्फ नीलू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज/स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट कोर्ट सुरेश चंद्र गुप्ता ने दोषी पर 1.15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उसके तीन नाबालिग साथियों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। नीलू ने जीजा के पिता से 15 लाख रुपये फिरौती वसूलने के लिए 16 साल पहले वारदात को अंजाम दिया था। एडीजीसी ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बघोरा निवासी चतुर्भुज प्रशांत महोबा से अधिशासी अभियंता पद से रिटायर हुए थे। उनके बेटे कमलेश का 26 मई 2009 को अपहरण हो गया था। ग्राम बिनोरावेद थाना चुर्खी निवासी ममेरे साले शोभराज ने कमलेश को गाड़ी खराब होने के बहाने फोन कर बु...