लखनऊ, मई 11 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्यकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जीएसटी पंजीकरण निरस्त करने, बहाल करने या फिर अन्य किसी तरह की कार्रवाई पर व्यापारियों को अनिवार्य रूप से नोटिस दिया जाएगा। व्यापारी दिए गए पते पर नहीं मिलता है, तो उसे वहां चस्पा किया जाएगा और उसके पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। जुर्माने की राशि नोटिस और आदेश में लिखना जरूरी होगा। इसके साथ ही व्यापारियों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। आयुक्त राज्यकर डा. नितिन बंसल ने इस संबंध में सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि व्यापारियों पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट में मामला फंसने पर नोटिस समय से न दिए जाने का तर्क दिया जा रहा है। इसलिए इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यूपीजीएसटी अधिनियम की धारा-169 के अंतर्गत निरस...