लखनऊ, अप्रैल 23 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता जीएसटी अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर व्यापारियों को नोटिस पर स्पष्टीकरण या उत्तर देने के लिए स्वयं आना होगा। छोटे लाल किराना स्टोर बनाम राज्य सरकार में आपत्ति पर हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। इसलिए सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्यापारियों को सुनवाई के लिए नोटिस भेज सकते हैं।
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