रांची, सितम्बर 5 -- रांची, संवाददाता। जीएसटी काउंसिल द्वारा टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव से एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल के साथ पर्यटन उद्योग को भी लाभ होगा। टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में टैक्स ढांचे को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में अहम निर्णय है। इसके तहत अब होटल में रेस्टोरेंट न होने की स्थिति में ग्राहकों से सिर्फ 5% जीएसटी लिया जाएगा। वहीं, यदि होटल में रेस्टोरेंट है, पर कमरे का किराया Rs.7,500 से कम है तो भी अधिकतम 5% टैक्स लिया जाएगा। इससे ग्राहकों की जेब पर बोझ कम पड़ेगा। पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। मनोरंजन पर राहत का भी मिलेगा लाभ मनोरंजन से जुड़े खर्चों पर भी काउंसिल ने राहत देने का ऐलान लिया है। अब Rs.100 रुपए तक के टिकट वाले प्रदर्शनी, मेला, और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर 1...
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