अमरोहा, जनवरी 29 -- जिला टैक्स बार एसो. ने मांगों से संबंधित ज्ञापन जीएसटी अधिकारियों को सौंपा। जीएसटी से जुड़ी व्यापारियों की समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग भी की। बार सचिव अमित खंडेलवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18,19 व 20 में जीएसटी की धारा 73 से संबंधित डिमांड के संबंध में ब्याज, जुर्माना या दोनों की छूट से संबंधित स्कीम शुरू की है। कहा कि इस स्कीम में जिन व्यापारियों द्वारा पूर्व में टैक्स जमा कर दिया है, उसका फायदा सभी व्यापारियों को नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण जीएसटी पोर्टल के फार्म डीआरसी 03A फाइल करते समय केवल वॉलंटरी पेमेंट एंड अदर्स का ऑप्शन ही ले रहा है। इसके अतिरिक्त भुगतान के कारण के रूप में एनुअल रिटर्न, आईटीसी एवं लायबिलिटी मिसमैच, स्कैन, स्क्रूटनी, धारा 61 के तहत व्यापारी द्वारा डीआरसी तीन ...