धनबाद, सितम्बर 12 -- धनबाद, विशेष संवाददाता नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने कोयला क्षेत्र के कराधान ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। कोयले पर पहले पांच फीसदी जीएसटी के साथ-साथ 400 रुपये प्रतिटन का क्षतिपूर्ति उपकर (सेस) लगता था। परिषद ने अब उपकर हटाने और कोयले पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने की सिफारिश की है। कोयला मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नए सुधारों से जी6 से जी17 ग्रेड के कोयले पर कुल कर में कमी आएगी, जो 13.40 रुपये प्रति टन से लेकर 329.61 रुपये प्रति टन तक है। बिजली क्षेत्र के लिए औसत कटौती 260 रुपये प्रति टन है, जिससे उत्पादन लागत में 17 से 18 पैसे/किलोवाट घंटा की कमी आएगी। ये सुधार कोयले पर कर के बोझ को उसके मूल्य निर्धारण के साथ युक्तिसंगत बनाने में भी मदद करेंगे। पहले कोयले ...
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