लखनऊ, जनवरी 30 -- - राज्यकर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों को भेजा निर्देश लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्यकर आयुक्त ने मनमाने तरीके से फर्मों को दूसरे क्षेत्रों में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मनमाने तरीके से फर्मों के ट्रांसफर करने से राजस्व वसूली में बाधा आती है और जीएसटी चोरी भी नहीं रुक पाती है। इसीलिए बीच सत्र में फर्मों को इधर से उधर न किया जाए, जिससे लक्ष्य के आधार पर जीएसटी वसूली की जा सके। राज्यकर आयुक्त डा. नितिन बंसल ने जोनल अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के साथ ही प्रत्येक खंड का भौगोलिक अधिकार नियत किया गया है। मुख्यालय की जानकारी में आया है कि खंड स्तर पर वास्तविक क्षेत्रों से फर्मों को इधर-उधर किया जा रहा है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्च 2025 त...