मेरठ, सितम्बर 27 -- न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ दुर्गेश नंदनी ने जीएसटी चोरी मामले में चीन की महिला एलाईस ली पुत्री ली मिंग यू निवासी गौतमबुद्धनगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लक्ष्य कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी द्वारा टीवी कंपनी में कार्य करते हुए सहअभियुक्त के साथ लगभग नौ करोड़ की जीएसटी चोरी की थी। उनके द्वारा लगातार टैक्स चोरी की जा रही थी। पूर्व में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। आरोपी द्वारा न्यायायल में अपना जमानत प्रार्थना पत्र योजित किया था। बताया था उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। अधिवक्ता लक्ष्य कुमार द्वारा कड़ा विरोध किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधिवक्ता लक्ष्य सिंह ने बताया चीन की महिला अपनी ग...