रांची, अक्टूबर 24 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में जीएसटी घोटाले के कारोबारी अमित अग्रवाल ऊर्फ विक्की भालोटिया के संपत्ति अटैचमेंट पर एजुकेटिंग ऑथोरिटी के आदेश पर रोक बरकरार रखा है। हाइकोर्ट ने इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई छह नवंबर को निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि एजुकेटिंग ऑथोरिटी का कोरम अभी पूरा नहीं है, उसके तीन सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन अभी एक ही सदस्य है। ऐसे में उनकी जब्त संपत्ति के अटैचमेंट की फाइनल सुनवाई में आदेश पारित करने पर रोक लगाई जाए। इस मामले में ईडी ने प्रार्थी के दावे पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने के आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए ईडी को छह नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि यह म...