रांची, नवम्बर 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 522.91 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी घोटाले में आरोपी अमित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमित गुप्ता पर आरोप है कि वह 135 शेल कंपनियों के जरिये फर्जी इनवॉयस, अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और फर्जी ई-वे बिल तैयार कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले संगठित सिंडिकेट का समन्वयक था। उसने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दलील दी कि लिखित में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं, ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन व ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं और उसे विधिक प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहा कि उसे अपराधों में दोषी मानने का कोई आधार नहीं है। कोर्...
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