नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा ने तंबाकू तथा इससे जुड़े उत्पादों पर जीएसटी उपकर खत्म होने के बाद भी करों को मौजूदा स्तर पर रखने संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 को बुधवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तंबाकू आदि उत्पादों पर करों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सीतारमण ने कहा कि डब्ल्यूएचओ तथा विश्व बैंक तंबाकू पर लगने वाले उपकर और तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से मरने वाले लोगों के आंकड़ों पर नजर रखते हैं। दुनिया के कई देशों में सिगरेट पर 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक कर है, लेकिन भारत में डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप ही तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने का प्रावधान है। यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का स्...