प्रयागराज, मार्च 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैक्स विभाग(जीएसटी) कानपुर में कार्यरत अधिकारी संदीप कुमार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें अपने पद का काम करने देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने संदीप कुमार की याचिका पर दिया है। याची को कानपुर में ट्रक में लोड 50 बैग पान मसाला व 75 बैग सेंटेड तंबाकू का ई-वे बिल फैक्ट्री के दरवाजे पर चेक न करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था और विभागीय जांच बैठाई गई है। कोर्ट ने याची को विभागीय जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा व प्रशांत मिश्रा का कहना है कि ट्रक कानपुर की वीर ट्रेडर्स के गोदाम से लोड किया गया था। माल प्रतापगंज दिल्ली में निर्मित हुआ है। इसलिए कानपुर म...
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