आगरा, जून 11 -- थाना जीआरपी आगरा कैंट इंस्पेक्टर विकास सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2021 में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अभियुक्तों राहुल पुत्र सुरेश कुमार निवासी थाना पश्चिमपुरी दिल्ली एवं विकास राठौर पुत्र अमर सिंह राठौर निवासी थाना हाइवे जनपद मथुरा को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त राहुल व सुरेश को 3-3 वर्ष कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। सजा कराने में पैरोकार है. कां. बिट्टू कुमार का अहम योगदान रहा।

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