औरंगाबाद, नवम्बर 6 -- देव प्रखंड के जिस सूर्य मंदिर में दानपेटी से नाबालिग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उसे मंदिर में ही सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय परिषद, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने देव थाना सनहा संख्या-142/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विवादित किशोर को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि देव सूर्य मंदिर न्यास समिति के सचिव ने 6 दिसंबर 2024 को देव थाना में दानपात्र तोड़कर चोरी करने का आवेदन दिया था। पैनल अधिवक्ता ने बताया कि विधि विरूद्ध किशोर को आदेश दिया गया है कि देव सूर्य मंदिर में 15 दिनों तक सामुदायिक सेवा दे। साथ ही देव सूर्य मंदिर न्यास समिति को भी आदेश दिया गया है कि कार्यावधि के दौरान विधि विरूद्ध किशोर का आचरण और ...