नई दिल्ली, मार्च 25 -- उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट हैरान है। भारत के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ घर दोबारा बनाने की अनुमति देने का रास्ता दिखाया है, बल्कि राज्य सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत दी है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया गया था कि जमीन के हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर राज्य सरकार की तरफ से घरों को ढहा दिया गया था। अतीक की 2023 में हत्या कर दी गई थी। याचिका पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को ढहाए गए घरों को अपने खर्च पर दोबारा बनाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें शामिल की गई हैं। जैसे तय समय में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी। अदालत ने कहा कि अगर उनक...