नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- Zabiuddin Ansari: 26/11 मुंबई हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल के खिलाफ रुका हुआ मामला आखिरकार एक बार फिर से शुरू होने वाला है। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वह जिंदाल द्वारा मांगे गए कुछ गोपनीय दस्तावेज उसे सौंप दें। अदालत के इस आदेश को चुनौती देते हुए विदेश मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की पीठ ने निचली अदालत के खिलाफ लगाई गई इस याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अंसारी पर मुंबई हमलों से जुड़ा मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया। जो कि 2018 में सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाई गई इस याच...