पटना, जुलाई 23 -- बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिलों में पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस पदाधिकारी के प्रेस ब्रीफिंग पर रोक नहीं लगाई गयी है। प्रेस वार्ता से संबंधित 22 जुलाई को डीजीपी विनय कुमार की ओर से जारी पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। मुख्यालय ने बताया कि आदेश की कुछ मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया में सही ढंग से व्याख्या नहीं हो रही है। उक्त पत्र के माध्यम से यह आदेश जारी किया गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के लिए अधिकृत पुलिस प्रवक्ता महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस नोट को डीजीपी बिहार के अनुमोदन के पश्चात् मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं पढ़कर सुनाएंगे। किसी विशेष प्रभाग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रभागीय प्रमुख डीजीपी के अनुमोदन के उपरांत प्रेस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिलों में भी पूर्व की भांति एसएसपी...