गोपालगंज, जुलाई 17 -- - सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 30 जून तक ही सभी लाभुकों को ई-केवाईसी कराने का दिया था निर्देश - ई-केवाईसी नहीं कराए लाभुकों का राशन कार्ड से कट सकता है नाम, आपूर्ति विभाग को सरकार के निर्देश का है इंतजार इंफो:- 18 लाख 38 हजार 207 लाभुक हैं पूरे जिले में गोपालगंज,हिन्दुस्तान संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की थी। बावजूद इसके, जिले में अब तक 3 लाख 90 हजार 44 लाभुकों की ई-केवाईसी लंबित है, जिनका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। हालांकि, आपूर्ति विभाग को अब भी सरकार के दिशा-निर्देश का इंतजार है।जिला आपूर्ति पदाधिकारी कैसर जमाल ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं क...
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