बांका, मई 6 -- बांका। निज प्रतिनिधि। जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने समानों का इस्तेमाल आम लोगों एवं पर्यावरण में जहर घोल रहा है। जिसको देखते हुए सरकार ने दो साल पूर्व ही इसके इस्तेमाल व उसके व्यापार पर रोक लगा दी है। इसको लेकर पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना भी जारी करते हुए इसके निर्माण कंपनियों को आगाह कर दिया था। वहीं, इसके लिए कानून भी लागू कर दिये गये थे। जिसमें इसका उल्लंघन करने के आरोप में दोषी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कडी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत दोषी व्यक्ति को पांच साल की कैद व एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा अथवा दोनो सजा सुनाई जा सकती है। बावजूद इसके क्षेत्र में खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने उत्पाद की धडल्ले से बिक्री हो रही है। जबकि इससे पहले 2017 में...