शामली, दिसम्बर 1 -- उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से जिले में बिजली बिल राहत योजना सोमवार से लागू कर दी गई है। यह योजना 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित होगी। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के करीब 48 हजार उपभोक्ताओं पर 53 करोड़ रुपये का बकाया है। योजना के तहत पहले चरण में बकाया बिलों के ब्याज पर 100 प्रतिशत और मूल धन पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं (दो किलोवाट तक) तथा एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं सहित बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी यह राहत लागू होगी। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसे जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी पूरा किया जा सक...