औरैया, दिसम्बर 5 -- जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने 6 दिसंबर को संभावित संवेदनशील कार्यक्रमों के मद्देनज़र जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह प्रतिबंध 4 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक जनपद के सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। डीएम ने बताया कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम संगठनों द्वारा काला दिवस और हिंदू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसी दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस होने के कारण प्रभात फेरी, रैली, गोष्ठी और श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। डीएम ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, आमसभा, प्रदर्शनी या मेला उप जिलाधिकारी...