प्रयागराज, मार्च 4 -- आगामी होली, ईद सहित अन्य त्योहारों व बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले में मंगलवार को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। आगामी 29 अप्रैल तक निषेधाज्ञा जारी रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एडीसीपी एन कोलांची ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए सभी डीसीपी, एसीपी व थाना प्रभारियों को नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। आगामी दिनों में होली, चैत्र नवरात्र रामनवमी, अलविदा की नमाज, ईद-उल-फितर, गुड फ्राइडे, डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती, परशुराम जयंती सहित अन्य त्योहार आयोजित होंगी। वहीं, वर्तमान में बोर्ड की परीक्षा भी चल रही है। जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। बिना अनुमति के आयोजन, जुलूस, शोभायात्रा, अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं होगा। अनुमति के बिना...
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