शामली, नवम्बर 6 -- अब जनपद में दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। एनजीटी के आदेश पर एआरटीओ ने इन वाहनों का संचालन पूर्ण प्रतबंधित कर दिया है। इन सभी को एनसीआर से बाहर पंजीकरण कराने को एनओसी लेने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था लेकिन अधिकांश ने एनओसी नहीं ली। वह अभी भी जिले में इन वाहनों को संचालित कर रहे है। इनमें कई वाहन पांच दशक से भी अधिक पुराने है। एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में एनसीआर में 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल चालित और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल चालित निजी वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने पुराने वाहनों को 90 दिन के भीतर एनसीआर क्षेत्र से बाहर ले जाने हेतु एनओसी प्राप्त कर लें अथवा उनका पंजीयन निरस्त...