शामली, फरवरी 16 -- आगामी त्यौहारों के मददेनजर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। अब सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली का पर्व, 31 मार्च को ईद-उल-फितर का पर्व, 6 अप्रैल को राम नवमी का पर्व एवं 10 अप्रैल को महावीर जयन्ती का पर्व मनाया जाना प्रस्तावित है। इसी मध्य कई परीक्षायें भी आयोजित होगी। डीएम अरविन्द कुमार चौहान ने आगामी त्यौहारों तथा परीक्षाओं को लेकर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। उन्होने कहा कि किसी व्यक्ति, संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक, निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा, जि...