रांची, नवम्बर 11 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि चौकीदार की नियुक्ति जिलावार के बजाय क्षेत्रवार की गई थी, जो कानून के विरुद्ध है। इसको लेकर प्रार्थी लंबोदर पाठक ने याचिका दाखिल की है। मेडिकल होने के बाद उनकी उम्मीदवारी को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि वह बीट क्षेत्र से बाहर के हैं। उनकी ओर अदालत को बताया गया कि चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होनी है। चौकीदार नियुक्ति के लिए नियमावली में कहा गया है नियुक्ति जिलावार होगी।

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